Monday, August 23, 2010
आई आई २०-3
प्रबंधन को लिखने के बाद भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया इसलिए अब कोर्ट जाने के अलावे कोई रास्ता नहीं बचता है। इसलिए मैं conciliation जाना चाहता हूँ और वहां मुझे जाना चाहिए।
Tuesday, August 17, 2010
आई आई २० - 2
कल हमने लिखा आई आई २० के बारे में। हमको पहले आई आई २० क्या है इसके बारे में बताना चाहिए था। वो मैं आपको आज बता रहा हूँ।
No.CIL/C-58/JBCCI/I.I.No.20/2010/212 Dt.16.01.2010
National Coal Wages Agreement - 8
Implementation Instruction No.20
Sub : Social Security ( Chapter - X)
National Coal Wage Agreement- VIII finalized by the Joint Bipartite Committee by the Coal Industry on 24.01.2009 which has come into force w.e.f. 01.07.2006 provides the following in respect of Social Security ( Chapter IX ).
9.3.0, 9.4.0 & 9.5.0. Provision of Employment/payment of monthly monetary
compensation to dependant.
i) The Clauses 9.3.0, 9.4.0 & 9.5.0 of NCWA-VI will be operative in NCWA-VIII till a revised scheme is jointly prepared keeping in view the various verdict of Hon'ble Supreme Court at the earliest.
ii) A Sub-committee of JBCCI will formulate a scheme keeping in view various directives of Supreme Court on the subject within three months of signing of the Agreement.
iii) Meanwhile provision of employment as mentioned at (i) above, shall be on basic wage of Cat.I as trainee for a period of 6 months. During the training period they will have the status of permanent employee. On completion of training they shall be regularised as Cat.-I employee.
iv) The monthly monetary compensation payable to the female dependant in case of death either in mine accident or for other reasons or medical unfitness of the employee shall be @ Rs.6000/- with effect from 1.5.2008.
v) In case of death either in mine accident or due to other reasons or medical unfitness, if no employment has been offered and the male dependant of the concerned worker is 12 years and above in age, he will be kept on a live roster and would be provided employment commensurate with his skill and qualifications when he attains the age of 18 years. During the period the male dependant is on live roster, the female dependant will be paid monetary compensation as given in (iv) above.
You are requested to take necessary action to implement the above provisions.
( R Mohan Das )
Director(P&IR) & Member Secy.
JBCCI-VIII
इसी सर्कुलर के बारें में हमने लिखा। इसके कलोज़ १) और २) पर आपत्ति है। हम नहीं चाहते हैं की आज जो मृत्यु या अनफिट के बदले आश्रित को नौकरी मिलती है उसमें किसी प्रकार की कतोत्ति हो। उपरोक्त प्रावधान आश्रित के नौकरी मिलने के अधिकार को सिमित करने की दिशा में एक कदम है इसलिए हम इसका विरोध कर रहें हैं और इसका विरोध होना चाहिए। आज सभी नेता दस प्रतिशत विनियोग का विरोध कर रहें है। यह मामला उतना बरा नहीं है जितना बरा बनाया जा रहा है। मार्केट में दस % शेयर आ जाने से कुछ नहीं होने वाला है बल्कि जो मजदूर शेयर रखेंगे उसका लाभ ही होगा। विरोध तो उपरोक्त प्रावधान का होना चाहिए जिसमे मजदूरों का एक अधिखर छिना जा रहा है। नेता भले ही ध्यान नहीं दे हम जागरूक हैं इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए। और बातें दुसरे दिन.
No.CIL/C-58/JBCCI/I.I.No.20/2010/212 Dt.16.01.2010
National Coal Wages Agreement - 8
Implementation Instruction No.20
Sub : Social Security ( Chapter - X)
National Coal Wage Agreement- VIII finalized by the Joint Bipartite Committee by the Coal Industry on 24.01.2009 which has come into force w.e.f. 01.07.2006 provides the following in respect of Social Security ( Chapter IX ).
9.3.0, 9.4.0 & 9.5.0. Provision of Employment/payment of monthly monetary
compensation to dependant.
i) The Clauses 9.3.0, 9.4.0 & 9.5.0 of NCWA-VI will be operative in NCWA-VIII till a revised scheme is jointly prepared keeping in view the various verdict of Hon'ble Supreme Court at the earliest.
ii) A Sub-committee of JBCCI will formulate a scheme keeping in view various directives of Supreme Court on the subject within three months of signing of the Agreement.
iii) Meanwhile provision of employment as mentioned at (i) above, shall be on basic wage of Cat.I as trainee for a period of 6 months. During the training period they will have the status of permanent employee. On completion of training they shall be regularised as Cat.-I employee.
iv) The monthly monetary compensation payable to the female dependant in case of death either in mine accident or for other reasons or medical unfitness of the employee shall be @ Rs.6000/- with effect from 1.5.2008.
v) In case of death either in mine accident or due to other reasons or medical unfitness, if no employment has been offered and the male dependant of the concerned worker is 12 years and above in age, he will be kept on a live roster and would be provided employment commensurate with his skill and qualifications when he attains the age of 18 years. During the period the male dependant is on live roster, the female dependant will be paid monetary compensation as given in (iv) above.
You are requested to take necessary action to implement the above provisions.
( R Mohan Das )
Director(P&IR) & Member Secy.
JBCCI-VIII
इसी सर्कुलर के बारें में हमने लिखा। इसके कलोज़ १) और २) पर आपत्ति है। हम नहीं चाहते हैं की आज जो मृत्यु या अनफिट के बदले आश्रित को नौकरी मिलती है उसमें किसी प्रकार की कतोत्ति हो। उपरोक्त प्रावधान आश्रित के नौकरी मिलने के अधिकार को सिमित करने की दिशा में एक कदम है इसलिए हम इसका विरोध कर रहें हैं और इसका विरोध होना चाहिए। आज सभी नेता दस प्रतिशत विनियोग का विरोध कर रहें है। यह मामला उतना बरा नहीं है जितना बरा बनाया जा रहा है। मार्केट में दस % शेयर आ जाने से कुछ नहीं होने वाला है बल्कि जो मजदूर शेयर रखेंगे उसका लाभ ही होगा। विरोध तो उपरोक्त प्रावधान का होना चाहिए जिसमे मजदूरों का एक अधिखर छिना जा रहा है। नेता भले ही ध्यान नहीं दे हम जागरूक हैं इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए। और बातें दुसरे दिन.
Monday, August 16, 2010
आई आई २० - (१)
कोयला वेतन समझोता ८ का आई आई २० निर्गत हो चूका है । इसका मूल उद्देश्य है की आज जो मजदूरों को ९.३.०, ९.४.० और ९.५० के तहत आश्रित को नौकरी मिलने की बात है उस प्रावधान को समाप्त करना। इस सर्कुलर के खिलाफ मैंने विरोध किया। निदेशक कार्मिक कोल इंडिया को पत्र लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने आर टी आई के तहत जानकारी ली तो पता चला उच्च प्रबंधन आश्रित को नौकरी देने के पक्ष में नहीं है। जेबिसिसिआइ में बठने वाले नेताओं ने उपरोक्त प्रावधान लाकर गलत किया है। उपरोक्त प्रावधान किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए था। नेताओं को गलती सुधरने का एक मौका है की वो सब कमिटी में कोई भी स्कीम बनाने के लिए नहीं बैठे अन्यथा कोयला उद्द्योग के मजदूर इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे।
मैं कोयला उद्योग के मजदूरों को यही कहना चाहूँगा की वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे नहीं तो आपके अधिकार खतरें में पर जायेंगे। आज जमाना ये है की मजदूरों की दशा और दिशा में सुधर होना चाहिए न की कटोती। आप अपने union नेता से ज्यादा अपने पर भरोसा रखें अन्यथा ये union नेता आपको और आपके अधिकारों को बेंच देंगे। धन्यवाद्। आगे भी मैं आपको लिखता रहूँगा.
मैं कोयला उद्योग के मजदूरों को यही कहना चाहूँगा की वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे नहीं तो आपके अधिकार खतरें में पर जायेंगे। आज जमाना ये है की मजदूरों की दशा और दिशा में सुधर होना चाहिए न की कटोती। आप अपने union नेता से ज्यादा अपने पर भरोसा रखें अन्यथा ये union नेता आपको और आपके अधिकारों को बेंच देंगे। धन्यवाद्। आगे भी मैं आपको लिखता रहूँगा.
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